कटनी (ई न्यूज़ एमपी ) भूमि के एक प्रकरण में भूमि दिलाने के नाम पर पैसे एठना न्यायालय नायब तहसीलदार उमरियापान में पदस्थ भृत्य शारदा सिंह डहरिया को भारी पड़ा। कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने सम्पूर्ण प्रकरण और तथ्य के अवलोकन के साथ ही अनुविभागीय अधिकारी ढीमरखेड़ा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर भृत्य शारदा सिंह डहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसका आदेश 24 नवंबर को कार्यालय कलेक्टर कटनी द्वारा जारी किया जा चुका है। पूरे मामले के अनुसार विद्या बाई पति स्वर्गीय राम प्रसाद काछी निवासी बिचुआ द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार उमरियापान में चल रहे भूमि के एक प्रकरण में भूमि दिलाने के नाम पर भृत्य शारदा सिंह डहरिया द्वारा 3900 रुपये लिये जाने की शिकायत एसडीएम ढीमरखेड़ा से की गई थी। इसमें यह तथ्य भी शामिल था कि पैसे लेने के बाद भी केस खारिज होने पर मात्र 400 रुपये भृत्य द्वारा वापस किये गये। शेष राशि वापस करने में आनाकानी और अभद्रता करने की शिकायत की गई थी। मामले की जांच में शिकायतकर्ता के कथन लिये गये। जिसमें उसने पैसा दिने और साक्ष्य के रुप में डायरी की छायाप्रति पेश की। साथ ही वापस दिलाने की मांग की। इस पर संबंधित भृत्य के कथन लिये गये। जिसमें भृत्य द्वारा शिकायतकर्ता से रुपये लेना स्वीकार किया। तथा रुपये वापस करने हेतु सहमति दिये जाने की बात कही। पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये कलेक्टर ने संबंधित भृत्य द्वारा न्यायालयीन कार्य संपादन किये जाने के लिये आवेदिका से रुपये लेना, मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में वर्णित प्रावधानों के तहत अवज्ञा तथा पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता का घोतक पाया। जिस पर गढ़पाले ने भृत्य शारदा सिंह को प्रथमदृष्टया तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान शारदा सिंह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। साथ ही निलंबन अवधि के दौरान कार्यालय तहसीलदार बहोरीबंद होगा।