भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- श्रम विभाग इज-आफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 में पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन अनिर्वायतः एक कार्य दिवस में जारी किए जाएंगें। इस स्थित में पंजीयन पूर्व भौतिक सत्यापन करने कि अनिवार्यतः समाप्त कर दी गई है तथा आवेदन के समय अपलोड की गई जानकारी दस्तावेजों की सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। आवेदन सीधे श्रम सेवा पोर्टल (labour.gov.in) माध्यम से अथवा mp online कियोस्क के माध्यम से किया जा सकता है।