भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- प्रदेश के जले एवं खराब ट्रांसफार्मरों से जुड़े 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान करने पर अथवा कुल बकाया राशि का 20 प्रतिशत जमा होने पर जले एवं खराब ट्रांसफार्मरों को बदल दिया जायेगा। इन दोनों शर्तों में से किसी भी एक शर्त की पूर्ति होने पर ट्रांसफार्मरों को तुरंत बदलने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए यह निर्देश जारी किये गये हैं।