enewsmp.com
Home मध्य प्रदेश 32 प्राचार्यों को कारण बताओं नोटिस जारी, 1 वरिष्ठ अध्यापक निलंबित

32 प्राचार्यों को कारण बताओं नोटिस जारी, 1 वरिष्ठ अध्यापक निलंबित

खरगोन(ईन्यूज़ एमपी)- जिले की 32 स्कूलों के प्राचार्यों को त्रैमासिक परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं देने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है। शैक्षणिक सत्र 2017-18 में त्रैमासिक परीक्षा पिछले महीने आयोजित की गई थी। 27 हाईस्कूलों एवं 5 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 40 प्रतिशत से भी कम रहा। इस कारण वहां के प्राचार्यों को नोटिस जारी किए गए है। कलेक्टर अशोक कुमार वर्मा ने जारी शौकॉज नोटिस में यह भी कहा कि स्पष्टीकरण के साथ-साथ आगामी परीक्षाओं में बेहतर परीक्षा परिणाम देने के लिए आप कि किस तरह की कार्ययोजना रहेगी, इसका भी उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। इसी के आधार पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित होगी।

कक्षा 10वीं के जिन प्राचार्यों को नोटिस जारी किया गया उनमें झिरन्या व भीकनगांव विकासखंड के 6-6 स्कूल, खरगोन व सेगांव विकासखंड के 5-5 स्कूल, गोगांवा के 4 और भगवानपुरा का 1 स्कूल शामिल है। इसी तरह कक्षा 12वीं के 5 स्कूल जो 40 प्रतिशत से कम परिणाम दे सके उनमें शा.उमावि बिस्टान, सेगांव, भगवानपुरा, शासकीय कन्या उमावि क्र.1 खरगोन और शासकीय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल बरूड़ को नोटिस जारी हुए है।

स्कूल में मारपीट करने वाले वरिष्ठ अध्यापक को किया निलंबित:-
कलेक्टर अशोक कुमार वर्मा ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आशापुर के वरिष्ठ अध्यापक कालूराम गिरवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड कार्यालय झिरन्या निर्धारित किया गया व उन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। मामला गत 13 सितंबर को आशापुर के प्राचार्य सुखदेव हिरवे ने इस संबंध में सहायक आयुक्त को शिकायत की थी। प्राचार्य हिरवे ने बताया था कि वे स्कूल के कक्ष में शासकीय कार्य कर रहे थे, उसी समय कालूराम गिरवाल ने अचानक हमला कर दिया। उस समय उन्होंने प्राचार्य की कुर्सी को लात मारते हुए कालर पकड़कर लात-घुसे मारते हुए अपशब्द भी कहे। इस संबंध में प्राचार्य हिरवे ने रिकार्डिंग भी प्रस्तुत की है। जनजाति कार्य विभाग की सहायक आयुक्त डामोर द्वारा 14 सितंबर को गिरवाल से स्पष्टीकरण मांगा गया। श्री गिरवाल ने 18 सितंबर को अपना जवाब प्रस्तुत किया। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के पश्चात कलेक्टर श्री वर्मा ने मप्र पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

Share:

Leave a Comment