नरसिंहपुर(ईन्यूज़ एमपी)- जिले में नर्मदा नदी में नहाते समय डूबने से मृत्यु होने के दो प्रकरणों में संबंधितों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कलेक्टर डॉ. आरआर भोंसले द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत कुल 8 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी है। प्रत्येक प्रकरण में 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इस सिलसिले में जिले के तेंदूखेड़ा (मौजा हीरापुर) के निवासी पुष्पेन्द्र पिता सरदार सिंह घोषी की 16 अगस्त 2017 को नर्मदा नदी में नहाते समय डूबने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिस उनके पिता सरदार सिंह आत्मज फूलसिंह घोषी को और बेलापुरकर वार्ड कंदेली नरसिंहपुर के निवासी शिवम आत्मज मथुराप्रसाद ठाकुर की 20 अगस्त 2017 को पिपरहा धुंआधार में नर्मदा नदी में नहाते समय डूबने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिस उनकी मां ऊषा पति मथुराप्रसाद ठाकुर को चार- चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है।