जबलपुर(ईन्यूज़ एमपी)- जबलपुर हाईकोर्ट ने ग्वालियर जिला सत्र न्यायालय में पदस्थ चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश मनोज कुमार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है| उनपर दो से अधिक बच्चे होने का आरोप है| इसके साथ ही श्री कुमार की कोर्ट के केस दूसरे न्यायालय में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देश में जनसंख्या वृद्धि रोकने वर्ष 2001 में एक कानून बनाया गया था। इसके तहत वर्ष 2001 के बाद वही व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेगा, जिसके दो बच्चे हैं। दो से ज्यादा बच्चे होने पर संबंधित व्यक्ति सरकारी नौकरी का हकदार नहीं होगा। हाईकोर्ट ने अपर सत्र न्यायाधीश के पद पर वकीलों से सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन मई 2017 में निकाला था। ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया। प्री में सिलेक्ट होने के बाद मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। दिल्ली (गाजियाबाद) के मनोज कुमार की चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हुई। ग्वालियर के जिला सत्र न्यायालय में पदस्थ किया गया। जब फार्म भरा था तब उन्होंने बच्चों की जानकारी नहीं दी थी। नियुक्ति के बाद मनोज कुमार ने अपने बच्चों की जानकारी से हाईकोर्ट को अवगत कराया। इसमें 3 बच्चे बताए गए। इस मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में ले लिया। मामले की जांच की गई। फुलकोर्ट मीटिंग में मामले को रखा गया। श्री कुमार के दो से अधिक बच्चे होने पर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।