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सीधी कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लागू.......

(enewsmp.com)सीधी-अपर जिला मजिस्टेट डी.पी.बर्मन ने कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संघिता के तहत निषेधात्मक आदेष प्रसारित कर आदेष जारी किया है कि कलेक्ट्रेट परिसर के 100 मीटर परिधि के अन्तर्गत धरना,प्रदर्षन,अनशन आदि नहीं किये जा सकेगे।
बर्मन ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है तथा निषेधाज्ञा प्रसारित की जाती है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्षन, जुलूस,आन्दोलन, घेराव, नारेबाजी, मसाल का प्रदर्षन नहीं करेगा, तथा वाद्य संगीत, ढोल साउण्डबाक्स, डीजे आदि का उपयोग नहीं करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन आदेष का उल्लंघन करते पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेष की अवहेलना करते हुये पाये जाने पर धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के तहत कार्यवाही की जायेगी।
अपर जिला मजिस्टेट ने बताया कि यह निषेधाज्ञा दिनांक 03 जून की मध्यरात्रि 12 बजे से 02 अगस्त 2017 तक प्रभावशील रहेगी।

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