सीधी(ईन्यूज़ एमपी): म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम- 1976 के नियम 49 से लेकर 60 में दिये गये प्रावधानों अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों की तैयारी सेवा निवृत्त के दो वर्ष से पूर्व की जाकर छः माह पूर्व कार्यालय प्रमुख द्वारा पेंशन प्रकरण तैयार कर जिला पेंशन कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कलेक्टर श्री स्वरोचिष सोमवंशी ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि दिनांक 31.10.2024 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण निराकरण हेतु पेंशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण हेतु पेंशन शाखा लिपिक के साथ जिला पेंशन कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि पेंशन शिविर में पेंशन प्रकरण निराकरण नहीं कराये जाने की स्थिति में जिला पेंशन अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित अधिकारियों का माह नवम्बर 2024 का वेतन रोका जावेगा। उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.11.2024 से 29.11.2024 तक पेंशन शिविर का आयोजन पेंशन कार्यालय सीधी में किया गया है। पेंशन शिविर के शाखा प्रभारी त्रिवेणी दास कोल सहायक पेंशन अधिकारी होंगे। जिन कार्यालय प्रमुखों द्वारा पेंशन प्रकरण तैयार कर जिला पेंशन कार्यालय में जमा किया गया है उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि पेंशन शिविर में उपस्थित होकर पेंशन प्रकरण निराकरण कराये।