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सीधी कलेक्टर ने जारी किये नए निर्देश, दुकानों को मिली छूट......

सीधी(ईन्यूज एमपी)- जिला कलेक्टर रवीन्द्र चौधरी द्वरा लाक डाउन 4 को लेकर सीधी जिले हेतु नये दिशा निर्देश व नियम पारित किये गए है जिसके तहत जिले में 31 मई तक धारा 144 लागू कि गई है व जिले में आगामी दिनों तक जरी होने वाली गतिविधियों कि सूची जरी कि गई है -



🚫 सीधी जिले की समस्त स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लासेस, सार्वजनिक पुस्तकालय बंद रहेंगे। ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षण को अनुमति रहेगी।
🚫 दिशा निर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमति आतिथ्य सेवओं के अलावा अन्य आतिथ्य सेवाएं।
🚫 सभी सिनेमा हॉल, सॉपिंग काम्पलेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान।
🚫 सम्पूर्ण सीधी जिला के अंतर्गत सैलून, स्पा एवं ब्यूटी पार्लर का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिसका आदेश पृथक से जारी किया जावेगा ।
🚫 समस्त धार्मिक स्थल, मंदिर/मस्जिद/चर्च/गुरुद्वारा आदि आम लोगो के लिए बंद रहेंगें।
🚫 टैक्सी में चालक सहित कुल 03 व्यक्ति तथा ऑटो रिक्शा का संचालन चालक के अतिरिक्त केवल एक व्यक्ति को बैठाकर किया जा सकेगा।
🚫 जिले में यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा परन्तु राज्य शासन द्वारा मजदूरों के परिवहन लगाई गई बसें एवं फैक्ट्री संचालन के लिये उनके मजदूरों को ले आने ले जाने वाली बसें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। फैक्ट्री मजदूरों के लिए पास फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा ही जारी किया जा सकेगा।
🚫 इस आदेश के प्रभावशील रहने के दौरान जिले में समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक आयोजनों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
🚫 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहेंगे वे केवल आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजन के लिये ही बाहर जा सकते है।
🚫 सायं 07 बजे से प्रातः 07 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही अत्यंत आवश्यक परिस्थिति का छोड़कर निषिद्ध रहेगी।
🚫 सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।


2-हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट जोन में दिशा निर्देशों का संचालन:

👉हॉटस्पॉट यानी कोविड-19 से संक्रमित पाये जाने वाले क्षेत्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार निर्धारित किया जायेगा।
👉ऐसे क्षेत्र का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार सीमांकन किया जाएगा।
👉 कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सुविधाओं (चिकित्सा. आपात स्थित, कानून व्यवस्था से संबंधित कर्तव्यों सहित) और शासकीय कार्य की निरंतरता को छोड़कर इन क्षेत्रों में आबादी का किसी भी प्रकार का आवागमन प्रतिबंधित होगा।

3- कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त जिले में विशेष रूप से निषिद्ध की गई गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति रहेगी ।

4- कोविड-19 की रोकथाम के लिये निम्नलिखित राष्ट्रीय निर्देशों का पालन पूरे जिले में किया जायेगा

👉सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेसकवर पहनना अनिवार्य है।
👉सार्वजनिक और कार्यस्थल में थूकना, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाये गये कानूनो, नियमों अथवा नियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दण्डनीय होगा।
👉सार्वजनिक स्थलों और परिवहन में सभी व्यक्तियों व्दारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
👉विवाह समारोह में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी और 50 से अधिक अतिथियों की अनुमति नहीं होगी।
👉अंत्येष्टि/अंतिम संस्कार के दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी तथा 20 से अधिक लोगों की अनुमति नही होगी।
👉दुकानों पर ग्राहकों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी (दो गज की दूरी) सुनिश्चित की जाए और दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।

कार्यस्थलों के बारे में अतिरिक्त निर्देश :
👉जहां तक संभव हो , वर्क फ्राम होम की प्रणाली अपनाई जाए।
👉कार्यालयों, कार्यस्थलों , दुकानों , बाजारों तथा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्य/ व्यवसाय के अलग-अलग समय का पालन किया जाएगा।
👉सभी प्रवेश एवं निकास स्थलों एवं कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाए।
👉समस्त कार्यस्थल, जन सुविधाओं और दरवाजे के हैण्डल आदि जैसे मानव संपर्क में आने वाली सभी चीजो का बार-बार सेनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए और यह हर शिफ्ट के बाद भी किया जाए।
👉कार्यस्थलों के सभी प्रभारी व्यक्ति, मजदूरों के बीच पर्याप्त दूरी, शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल, स्टाफ के लंच ब्रेक के अलग-अलग समय आदि के व्दारा सोशल डिस्टेन्सिंग पालन किया जाए।
👉खेल परिसर तथा स्टेडियम मात्र खिलाड़ियों के अभ्यास हेतु खोले जा सकेंगे, अन्य दर्शकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।


5- जिला सीधी हेतु विशेष निर्देश -

👉शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्त दुकानें निषिद्ध दुकानों को छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुली रह सकेंगी।
👉शासकीय उचित मूल्य (पीडीएस) की दुकानें लॉकडाउन आदेश दिनांक 23.03.2020 के पूर्व शासन द्वारा जो समय निर्धारित था, के अनुसार खुली रहेगी।
👉सब्जी मंडी (पालिका बाजार) सीधी में स्थान कम होने के कारण लोगों के अधिक भीड़ हो जाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने से सब्जी मंडी (पालिका बाजार) के स्थान पर संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी का प्रांगण नियत किया गया है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।
👉सब्जी एवं फल की दुकानें यथावत एवं पूर्व निर्देशों के अनुरूप खुलेगी।


6- आरोग्य सेतु ऐप्लिकेशन :

👉समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी आरोग्य सेतु ऐप का अपने स्मार्ट फोन में इंस्टॉल कर समय-समय पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अद्यतन करेंगे।
👉जिला अंतर्गत निवासरत समस्त नागरिकों से यह अपेक्षा है कि वो भी अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर समय-समय पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अद्यतन करेंगे।

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