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Home सीधी दर्पण कृषि कार्यों को मिली लाक डाउन से छूट, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश.....

कृषि कार्यों को मिली लाक डाउन से छूट, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश.....

सीधी (ईन्यूज एमपी)-कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सीधी द्वारा आदेश जारी कर 14 अप्रैल 2020 की रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण सीधी जिला को पूर्ण लाक डाउन घोषित किया गया है। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में आंशिक संशोधन किया गया है।

जारी संशोधित आदेशानुसार जिले में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (खाद्य तेल, आटा, रवा, मैदा, दाल, बेसन, मसाले, गारलिक फलेक्स एवं इनमें लगने वाला कच्चा माल गेंहू, तिलहन, चना, चावल, धनिया, मिर्ची, लहसुन, मेथी, आदि) एवं प्लास्टिक पैकेजिंग, फ़ार्मा इकाइयों, पेपर एवं पल्प इकाइयों को टोटल लाकडाउन के आदेश से मुक्त किया गया है।

इसके साथ ही दो पहिया वाहन में एक सवारी तक छूट अवधि में अनुमति रहेगी। पशु आहार दुकानों को अनुमति प्रतिबंध अवधि से टोटल लाकडाउन के आदेश से मुक्त किया गया है। रबी फ़सल की कटाई, ढुलाई , गहाई में कार्यरत श्रमिकों एवं मालिकों को भी टोटल लाकडाउन के आदेश से मुक्त किया गया है। वे सभी अपना कृषि कार्य आवश्यक एहतियात अपनाते हुए सम्पन्न करेंगें।

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