सीधी (ईन्यूज एमपी)- कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने सर्वेन्द्र सिंह प्रोपाईटर मेसर्स-विकास फिलिंग स्टेशन जोगीपुर को मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन के कारण कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए हैं। 18 नवम्बर तक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने, अनुज्ञप्ति निरस्त करने तथा प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि खाद्य विभाग के अधिकारियों सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ललित मेहरा और दल प्रताप सिंह पैगाम के द्वारा पेट्रोल पंप की जांच की गयी थी जिसमें गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं।