सीधी(ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन नियम 2017 एवं मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने केउद्देश्य से जिले में जगह जगह लगे होर्डिंग व पोस्टरों को हटाया जा रहा है,जिला कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चैधरी ने जिले के सभी नगरीय निकायों को शासन के निर्देशों के अनुरूप बिना अनुमति सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कई सामाजिक संगठन, राजनैतिक दल तथा अन्य व्यक्ति बिना अनुमति लिए सार्वजनिक स्थलों, टेलीफोन तथा बिजली के खम्भों एवं सार्वजनिक भवनों में विज्ञापन प्रदर्शित कर देते हैं। यह सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन है। इनके विरूद्ध सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करें। निजी भवनों में भी यदि मकान मालिक की लिखित अनुमति के बिना विज्ञापन बैनर, पोस्टर अथवा अन्य प्रचार सामग्री लगाई गई है तो विज्ञापन लगाने वालों पर कार्यवाही करें। कलेक्टर श्री चैधरी ने कहा है कि शासन द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन एवं अन्य प्रचार सामग्री लगाने के लिए मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन नियम 2017 के तहत स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं लेकिन इसका ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। सभी नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में फ्लैक्स, बैनर एवं अन्य प्रचार सामग्री सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना लगाये गये हैं। इनसे सार्वजनिक आवागमन को बाधा उत्पन्न हो रही है। शासन द्वारा जारी विज्ञापन भी अनुमति प्राप्त स्थान पर ही प्रदर्शित करें। सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी अभियान चलाकर सात दिवस में बिना अनुमति लगाये गये विज्ञापन, पोस्टर, बैनर एवं अन्य प्रचार सामग्री हटवायें। होर्डिंग, कटआउट तथा ग्रेन्ट्री आदि लगाने वालों पर भी कार्यवाही करें। अवैध रूप से विज्ञापन तथा होर्डिंग लगाने वालों पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत जुर्माना लगायें। कलेक्टर श्री चैधरी ने कहा है कि सभी सार्वजनिक स्थल तथा शासकीय भवनों से अवैध विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री हटाने के लिए नगरीय निकाय के अधिकारी एवं कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। इसमें लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने शहर की साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने के साथ-साथ इस पर भी सतत् निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। विज्ञापन प्रदर्शन के लिए स्थान चिंहांकित करने के निर्देश कलेक्टर श्री चैधरी ने समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के साथ यातायात पुलिस, शहर के जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य प्रबुद्ध जनों से बैठक आयोजित कर उक्त विषय में चर्चा कर होर्डिंग विज्ञापन आदि लगाने के लिए शहर में यातायात सुरक्षा के मापदण्डों के अनुकूल सार्वजनिक स्थलों का चिन्हांकन करें तथा अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रेषित करें। कलेक्टर श्री चैधरी ने स्पष्ट किया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए केवल ऐसे विज्ञापनों एवं अन्य प्रचार सामग्री को सार्वजनिक स्थलों पर लगाने की अनुमति दी जायेगी जो नागरिकों के हित में हो तथा शहर के आमजनों को सूचना इस माध्यम से देने के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक माध्यम नहीं हो।