सीधी (ईन्यूज एमपी)-रामपुर नैकिन, दिनांक 24.08.2019 अनीता साहू निवासी झलवार अपनी सास के साथ ग्राम जुझारी घटिया से अपने गांव की तरफ पैदल जा रही थी, तभी कोटा के पास आरोपी लवकुश पटेल पिता राजबहोर पटेल उम्र 23 वर्ष निवासी पैकनिया ने अपनी मोटर सायकिल क्र. एम.पी.53एम.एफ.1856 को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर फरियादिया को टक्कर मार दी, जिससे फरियादिया गिर गई एवं उसके सिर में सूजनदार चोंट आ गई। । जिसके संबंध में फरियादिया की शिकायत पर थाना रामपुर नैकिन में भादवि की धारा 279,337 अंतर्गत अ. क्र. 562/19 पंजीबद्ध की गई एवं विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र553/19 में शासन की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए श्री विक्रम कुमार दुबे, सहायक अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन ने आरोपी चालक को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने आरोपी चालक को दोषी पाते हुए 1500 रू अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।