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सराय अधिनियम के अंतर्गत सीधी कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश.....

सीधी (ईन्यूज एमपी)- सरायों, धर्मशालाओं, आश्रमों आदि में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के ठहरने पर निगरानी रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट श्री चौधरी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में स्थित सरायों (होटल/विश्रामगृह/छात्रावास/आश्रम) में समय-समय पर यात्री ठहरते है जिससे आश्रम, बोर्डिंग हाउस, सर्किट हाउस, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, छात्रावास, होटल, लॉज, मोटल, पेइंगगेस्ट, रिजॉर्ट, रेस्ट हाउस, किराए पर दी गई प्रॉपर्टी में गेस्टध्विजिटर के रूप में आकर असामाजिक एवं अवांछनीय गतिविधियों को संचालित किए जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है जिससे अपराधों की रोकथाम एवं पतारसी (धरपकड़) करना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। अवांछनीय गतिविधियों के कारण शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं लोक सम्पत्ति की क्षति होने का भय बना हुआ है। उक्त अवांछनीय गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए सरायों के रजिस्ट्रेशन एवं ठहरने वाले यात्रियों की जानकारी संकलित किए जाने के उद्देश्य से रा.अ.अ. ब्यूरो द्वारा वेब बेस्ड एप्लीकेशन www.atithi.mppolice.gov.in तैयार किया गया है जिसमें उपरोक्त सभी स्थानों पर ठहरने वाले व्यक्तियों की पहचान पत्र एवं फोटो अपलोड की जाती है जिससे थाने एवं मुख्यालय स्तर पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है, साथ ही अपराधियों को चिन्हित करने व उनके विरुद्ध उचित दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने में प्रशासन एवं पुलिसिंग कार्यवाही में सुगमता होगी।
उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये जिला मजिस्ट्रेट श्री चौधरी ने सराय अधिनियम, 1867 की धारा (03, 04, 05, 08) के अंतर्गत जन सामान्य के हित, जानमाल एवं लोक शान्ति बनाये रखने हेतु सीधी जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार सराय अधिनियम, 1867 की धारा 03 के अनुसार जिला सीधी की सीमाओं में स्थित समस्त सराय (होटल, विश्रामगृह, छात्रावास) के सरायपाल (प्रबंधकध्स्वामी) को रजिस्ट्रीकृत किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। सरायों को रजिस्ट्रीकरण किये जाने एवं रजिस्ट्रीकरण के उपरांत पूर्वगामी दिन या शाम के दौरान सराय में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला सीधी को पदेन रूप से नियुक्त किया गया है। समस्त सरायपाल वेब एप्लीकेशन के माध्यम से स्वयं के सरायों का रजिस्ट्रीकृत करना सुनिश्चित करें। सराय अधिनियम, 1867 की धारा 04 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण हेतु जिला सीधी की सीमाओं में स्थित समस्त सराय (होटलध्विश्रामगृहध्छात्रावास) के सरायपालों (प्रबंधकध्स्वामी) द्वारा सरायों एवं सरायपालों के नाम और निवास स्थानों तथा प्रत्येक सराय की अबस्थिति वेब एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराया जावे।
सराय अधिनियम, 1867 की धारा 05 के अनुसार इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 01 माह के भीतर सराय को रजिस्ट्रीकृत न कराये जाने की स्थिति में सरायपाल द्वारा सराय में किसी भी व्यक्ति को ठहरने की अनुमति नही दी जायेगी। सराय अधिनियम, 1867 की धारा 08 के अनुसार जिला सीधी की सीमाओं में स्थित समस्त सराय (होटल, विश्रामगृह, छात्रावास इत्यादि) के सरायपालों (प्रबंधकध्स्वामी) द्वारा रजिस्ट्रीकरण के उपरांत, पूर्वगामी दिन या शाम के दौरान सराय में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी वेब एप्लीकेशन के माध्यम से सतत् उपलब्ध कराई जावे। आदेश के 03 बार उल्लंघन करने की स्थिति में सराय का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

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