सीधी(ईन्यूज एमपी)- दिनांक 20/04/15 को शाम 7:00 बजे ग्राम चमराडोल थाना मझौली अतंर्गत आरोपी अजीम खान पिता खलीम खान उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम सज्जनपुर थाना रामपुर जिला सतना ने वाहन पिकअप क्र. एमपी 19 एच ए 1187 को लापरवाहीपूर्वक चलाकर फरियादी पारसनाथ सिंह सेंगर की भैंस को टक्करमार कर आहत कर दिया। जिसके संबंध में फरियादी द्वारा थाना मझौली में अ. क्र. 183/15 पंजीबद्ध करयी। पुलिस थाना मझौल द्वारा धारा 279 भादवि एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अतंर्गत विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मझौली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 165/15 में शासन की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए श्री घनश्याम प्रजापित, सहायक अभियोजन अधिकारी मझौली ने आरोपी चालक को एवं वाहन मालिक को दोषी प्रमाणित कराया एवं अधिक से अधिक सजा दिये जाने का अनुरोध किया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली ने आरोपी चालक को दोषी पाते हुए धारा 279 भादवि में 1000 रू एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 में 1000 रू अर्थदण्ड एवं वाहन मालिक अशोक कुमार गुप्ता पिता बिहारी लाल गुप्ता निवासी सज्जनपुर जिला सतना को 1000 रू एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।