सीधी(ईन्यूज एमपी)- विधिक सहायता अधिकारी ने जानकारी देते हुये बताया कि जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन मे शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर नैकिन मे अध्यापकों एंव विद्यार्थियों को विधिक रूप से साक्षर करने क उद्देश्य से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिला न्यायाधीश आर.पी. कतरौलिया ने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एंव राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करता है क्योंकि न्याय की प्राप्ति व समान संरक्षण लोकतंत्र का मूलभूत आदेश है। परन्तु अधिकारों के समुचित ज्ञान व आर्थिक साधनों के अभाव मे समाज के दबे-सताये गये व जरूरतमंद लोग न्याय प्राप्त नहीं कर पाते है तब यह परिस्थिति संतोष व हिंसा को जन्म देती है। श्री कतरौलिया ने कहा कि जिला न्यायाधीय के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्योग्यता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाये, न्यायाधीश ने उपस्थित समस्त श्रोताओं से ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें न्याय प्राप्त करने की आवश्यकता है तथा आर्थिक अथवा अन्य किसी आयोग्यता के कारण न्याय पाने मे विफल रहते है उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय मे सम्पर्क करने हेतु सलाह देने की अपील की। श्री कतरौलिया ने बताया कि आगामी 14 दिसम्बर 2019 को वर्ष की अन्तिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा जिससे विधिक रूप से समझौता योग्य प्रकरणों मे पक्षकारों के मध्य राजीनामा कराया जाकर प्रकरणों का अन्तिम रूप से निराकरण किया जायेगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कमलेश कुमार कोल ने महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के विधिक उपचारों की जानकारी देते हुये बताया कि महिलायें उनके साथ होने वाली छेड़छाड़ आदि के बारे मे तुरन्त आने माता पिता को अवगत करावें तथा अविलंब ऐसी घटनाओं की पुलिस थाने मे रिपोर्ट कराये। श्री कोल ने कहा कि घरेलू हिंसा मे महिलाये न्यायालय की शरण में आने से पूर्व जिला पुलिस मुख्यालयों मे स्थित परिवार परामर्श केन्द्रो की सहायता ले सकती है जहां महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा उनके प्रकरण में समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलायें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर न्यायालय मे परिवाद संस्थित कर सकती है। न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी शैलेन्द्र कुमार रैकवार ने छात्र-छात्राओं से मोटर वाहन अधिनियम का पालन करने की अपील की। शिविर मे विद्यालय के प्राचार्य एवं प्राध्यापकगण व छात्र-छात्रायें उपस्थित रहें।