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Home सीधी दर्पण विधि का पालन करना हम सबका कर्तव्य है...... मनीष श्रीवास्तव

विधि का पालन करना हम सबका कर्तव्य है...... मनीष श्रीवास्तव

सीधी(ईन्यूज एमपी)- जिला विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने बताया है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेन्द प्रताप सिंह के मार्गशर्दन मे आर्या महाविद्यालय सीधी मे विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर के मुख्य अतिथि अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के सचिव मनीष कुमार श्रीवास्तव ने अपने उद्धबोधन में कहा कि साक्षरता के आधार पर एक सुदृढ़ एवं विकसित समाज आकार लेता है एवं कानूनों की सही जानकारी ही हमें अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सचेत करती है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि कानूनी साक्षरता के अभाव से निरक्षर ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग भी ठगे जाते हंै इसलिये कानून की जानकारी रखना एवं विधिक का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि समाज के निसहाय, दुर्बल, निर्धन और अन्तिम पंक्ति के वर्गों में से कोई व्यक्ति लड़ाई झगडे़, विवाद या किसी अन्य कारण से न्यायालय के कार्यवाही का हिस्सा बन जाता है और धन के आभाव में अपना केस नहीं लड़ पाता है तो विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदाय की जाती है। अपर जिला न्यायाधीश ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत और मध्यस्थता जैसी व्यवस्थायें भी निष्पादित की जाती है जिनमें आपसी सुलह के आधार पर व्यक्ति को मुकदमें की पेचीदिगियों, खर्च एवं समय की बर्बादी को रोकने में मदद मिलती है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट शशांक भट्ट ने घरेलू हिंस से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की जानकारी देते हुये कहा कि कोई भी महिला जो कुटुम्ब के भीतर किसी भी प्रकार की होने वाली हिंसा से पीड़ित है वह परिवीक्षा अधिकारी के माध्यम से एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से न्यायालय में अधिनियम के अन्तर्गत परिवाद कर सकती है एवं अपने अधिकरों के अन्तर्गत न्यायालय के माध्यम से उपचार प्राप्त कर सकती है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री प्रीती पाण्डेय ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु विधिक प्रावधानों की जानकारी देते हुये कहा कि अब समय आ गया है कि महिलाओं को अपने विरूद्ध हो रहे किसी भी अपराध के विरूद्ध आवाज उठानी चाहिये। सुश्री पाण्डेय ने कहा कि महिलायें पुलिस थानों के माध्यम से अथवा विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अपनी शिकायतें न्यायालय तक पहुँचा सकती है।
कार्यक्रम में महाविद्यालय के संचालक डाँ. सिद्धार्थ मिश्रा, प्राचार्य अजीत वर्मा, प्राध्यापकगण राकेश कुमार गुप्ता, महेन्द्र कुमार बैस, भावना त्रिपाठी, शशिमा सिंह बघेल, फूलचन्द बैस सहित समस्त छात्र-छायायें उपस्थित रहे।

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