सीधी(ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर दिलीप कुमार ने समस्त अषासकीय मान्यता प्राप्त शालाओ के प्रधानाध्यापकों तथा संचालकों को निर्देषित किया है कि दिनांक 10.04.2018 तक अपनी शाला में अध्ययनरत समस्त पात्र बच्चों के फीस प्रतिपूर्ति का सही प्रपोजल आॅनलाइन तैयार कर अपने नोडल अधिकारी को अग्रेसित करंे। प्रपोजल लाक करने के पूर्व सुनिष्चित कर लेवें कि नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर पोर्टल पर अपडेट हो और तभी प्रपोजल को लाक करें। श्री कुमार ने निर्देष दिए कि जिन बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति को क्लेम किया जा रहा है वह आर.टी.ई. के निर्धारित नियम, मापदण्डों व शर्तो का पालन करता हो। यदि बच्चे का प्रवेष बी.पी. एल कोटा से हुआ है तो वर्तमान में भी वह बी.पी. एल कटेगरी में हो। कलेक्टर श्री कुमार ने बताया कि सत्र 2016-17 की फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही अध्ययनरत समस्त छात्रों के वायोमैट्रिक मषीन से आधार सत्यापन उपरान्त ही सम्पन्न की जानी है। पोर्टल से प्राप्त आधार सत्यापन के आधार पर फीस प्रतिपूर्ति की समीक्षा करने पर प्रगति असंतोष जनक पायी गई है जो अपत्ति जनक है। श्री कुमार ने बताया कि आधार सत्यापित हो चुके बच्चों का प्रथम प्रपोजल न्यूनतम 50 प्रतिषत बच्चों का, द्वितीय प्रपेाजल 30 प्रतिषत बच्चों का तथा अंतिम प्रपोजल शेष 20 प्रतिषत बच्चों का तैयार कर नोडल अधिकारी को आॅनलाइन अग्रेसित किया जा सकता है। नोडल अधिकारी गंभीरता से करें कार्यवाही - कलेक्टर दिलीप कुमार ने समस्त नोडल अधिकारियों को निर्देषित किया है कि यह सुनिष्चित करें कि कोई भी पात्र छात्र फीस प्रतिपूर्ति से वंचित न रहे और किसी अपात्र छात्र की फीस प्रतिपूर्ति की अनुसंषा नहीं की गई हो। श्री कुमार ने निर्देष दिए कि मोबाइल नम्बर ऐजुकेषन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करायें। स्कूल द्वारा आॅनलाइन प्रेषित किये गये प्रपोजल को अधिकतम सात दिवस के अंदर डीपीसी को अग्रेसित किया जाना तथा उसकी हस्ताक्षरित प्रति तीन दिवस के भीतर संबंधित जनपद षिक्षा केन्द्र में जमा किया जाना सुनिष्चित करें।