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दुकान, कारखाना एवं संस्थान मतदान के दिन रखें अवकाश .....

सीधी (ई न्यूज़ एमपी ) - श्रम पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम/उप निर्वाचन 2017 (उत्तरार्द्ध) का मतदान दिनांक 17.01.2018 को मतदान की तिथि नियत की गई है। उन्होने बताया है कि श्रम आयुक्त ने परिपत्र जारी कर निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित सभी दुकान, कारखाना एवं संस्था से अपेक्षा की है,
कि मतदान दिनांक 17.01.2018 को साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करें जिससे कार्यरत कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्वाध रूप से कर सकें। इसी प्रकार ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं उनसे अपेक्षा की गई है कि पूर्व परिपाटी अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घण्टे की सुविधा देंगे अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बन्द की जावे एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घण्टा पश्चात प्रारंभ की जावेगी, ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो। ऐसे कारखाने जो निरंतरित प्रक्रिया की श्रेणी में आते हैं उनके पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुये बारी-बारी से मतदान की सुविधा दिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
इसी प्रकार दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजकों से भी यह अपेक्षा की गई है कि क्षेत्र के कामगारों को मतदान के लिये सुविधा देने की दृष्टि से म.प्र. दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के अर्न्तगत निर्धारित दिन छुटटी न रखकर उसके स्थान पर निर्वाचन दिनांक 17.01.2018 को अवकाश देंगे।

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