प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 15 अगस्त 2017 को की गई घोषणा के परिपालन में अब यह प्रक्रिया प्रारंभ की गई है कि यदि कोई व्यक्ति 3 महीने पुराने अविवादित नामांतरण अथवा बंटवारे के लंबित प्रकरण की जानकारी लेकर आता है तो ऐसे व्यक्ति को 1 लाख रूपये नगद दिया जायेगा और पुरस्कार की राशि दोषी अधिकारी और कर्मचारी से वसूल की जायेगी। कलेक्टर माल सिंह ने जिले के नागरिको से कहा है कि तीन माह पूर्व के कोई अविवादित नामांतरण अथवा अविवादित बंटवारा के प्रकरण किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष निराकरण हेतु लंबित है तो वे विवरण के साथ जिला कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों ऐसे व्यक्ति को 1 लाख रूपये की राशि का पुरस्कार दिया जायेगा। कलेक्टर ने बताया कि जिले के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों और डिप्टी कलेक्टर के समक्ष भी व्यक्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।