कटनी (ईन्यूज़ एमपी ) - कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफल एवं सुचारु संचालन के मद्धेनजर विभिन्न कार्यों की समय-सीमा निर्धारित करते हुये आदेश जारी किये हैं। उन्होने मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह निर्देश जारी किये हैं। जिसमें खाद्यान्न के अग्रिम उठाव के लिये मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध डीडी जमा कराने के लिये कलेक्टर ने निर्देशित किया है। साथ ही प्रत्येक माह की 1 से 21 तारीख तक नियंत्रित मूल्य की सामग्री का वितरण सुनिश्चत कराने के निर्देश भी समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता, सहायक विक्रेता और प्रबंधक को कलेक्टर ने जारी किये हैं। इसके साथ ही प्रत्येक दिवस में अपलोडिंग, वर्तमान माह की हकदारी डाउनलोडिंग माह की 25 से 30 तारीख तक सुनिश्चित करने के लिये भी कलेक्टर ने संबंधितों को निर्देशित किया है। वहीं प्रत्येक माह की 22 तारीख तक वितरण पश्चात बचत स्कंध की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।