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आवासीय कालोनी या प्रोजेक्ट का पंजीयन जरूरी .....

अनुपपुर (ई न्यूज़ एमपी ) रियल स्टेट सेक्टर में व्याप्त असंतुलन को दूर कर इसे व्यवस्थित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की दृष्टि से इसे और पारदर्शी व जिम्मेदार बनाने हेतु, 1 मई, 2016 से प्रदेश सहित देश में रेरा-एक्ट प्रभावी हो चुका है। इसके अनुसार, सभी प्रचलित और नई आवासीय कॉलोनी, प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीयन कराना, बिल्डर्स को अनिवार्य हो गया हैं। रेरा में पंजीयन नहीं कराने वाले कॉलोनी, प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आएंगे।

यदि कोई प्रचलित आवासीय-कॉलोनी, प्रोजेक्ट, जिसमें अभी विकास कार्य पूरे न हुए हों, आमजन की जानकारी में आये, तब ऐसे प्रोजक्ट्स, कालोनी की जानकारी रेरा-प्राधिकरण को भोपाल स्थित पत्ते पर (रेरा-भवन, बोर्ड-ऑफिस कैंपस, मेन रोड नंबर 1, भोपाल-462011) तथा secretaryrera/mp.gov.in पर प्रेषित किये जाने का अनुरोध है।
रेरा-एक्ट के लागू होने के बाद किसी भी आवासीय कॉलोनी, प्रोजेक्ट की तब तक मार्केटिंग और बुकिंग नहीं की जा सकती, जब तक कि उसका रेरा में पंजीयन न हो जाये। रेरा एक्ट के अंतर्गत आवंटियों के साथ जो भी अनुबंध ठेकेदार, बिल्डर्स, प्रमोटर्स करेंगे, उसका पालन उन्हें करना होगा। साथ ही अपने निर्माण कार्य की 05 वर्ष की गारंटी भी लेनी होगी। उन्हें समय पर आवंटितों को डिलीवरी देनी होगी। विज्ञापन और ब्रोशर में, जो-जो दावे किये जाऐंगे, उनकी पूर्ति बिल्डर्स को करनी होगी। प्रावधान का पालन नहीं करने पर आवंटी उनसे ब्याज सहित भुगतान तथा मुआवजा प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी आवंटी घर बैठे रेरा-प्राधिकरण की वेबसाइट www.rera.mp.gov.in पर जाकर, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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