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मोटर साईकिल एवं जप्त मदिरा राजसात ......

नीमच (ई न्यूज़ एमपी ) अपर कलेक्टर विनय कुमार धोका द्वारा पुलिस थाना मनासा के अपराध क्रमांक 433/17 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम 2000 के तहत जप्त मोटर साइकिल बजाज प्लेटीना एमपी 44 एमएफ 9908 से अवैध रूप से परिवहन की जा रही 70 लीटर कच्ची शराब को म.प्र. आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 47 क के तहत शासन हित में राजसात किया गया है।

जिला आबकारी नीमच को निर्देशित किया गया है, कि वे जप्तशुदा मदिरा का विधिवत निराकरण करें एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनासा को निर्देशित किया गया है, कि उक्त अपराध में जप्तशुदा वाहन की विधिवत निलामी कर, प्राप्त राशि को शासकीय कोष में जमा कराएं।
उल्लेखनीय है, कि पुलिस थाना मनासा के अपराध क्रमांक 433/17 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत 7 अक्टूबर 2017 को मुखबिर की सूचना के आधार पर बाय पास फंटा पिपलियारावजी मनासा से आरोपी पप्पूलाल उर्फ वजेसिंह पिता रामसिंह बंजारा निवासी ग्राम बांगरेड तहसील जावद के कब्जे से अवैध रूप से परिवहन करते हुए हाथ भट्टी की कच्ची शराब 70 लीटर एवं वाहन मोटर साईकिल बजाज प्लीटीना एमपी 44-एमएफ-9908 जप्त कर, थाना मनासा पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था प्ररकण में जप्त शुदा शराब बल्क मात्रा में होने से शराब एवं उपयोग में लाई गई, उक्त मोटर साईकिल को राजसात करने हेतु प्रकरण अपरकलेक्टर न्यायालय में प्रेषित किया जाकर, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित 2000) की धारा 47 क के अन्तर्गत वाहन एवं मदिरा को राजसात करने की कार्यवाही की गई है।

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