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Home मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन में लापरवाही पर अधिकारियों को एससीएन जारी- कलेक्टर

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन में लापरवाही पर अधिकारियों को एससीएन जारी- कलेक्टर

रायसेन (ई न्यूज़ एमपी ) लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में कार्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर भावना वालिम्बे द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी सांची, बरेली तथा गैरतगंज, एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी गैरतगंज एवं सांची तथा उप संभागीय यंत्री मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड बरेली को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। साथ ही जारी कारण बताओ सूचना पत्र का स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि 06 दिसम्बर को तहसीलदार सांची एवं जिला प्रबंधक लोक सेवा द्वारा नगर परिषद सांची कार्यालय का तथा एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय सांची का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान इन कार्यालयों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के आवेदनों की जानकारी नियमानुसार फार्म-3 पंजी में संधारित नहीं करने, अधिसूचित सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त नहीं किए जाने, कार्यालय में प्राप्त किए गए आवेदनों के संबंध में कोई रिकार्ड संधारित नहीं किए जाने तथा कार्यालय के बाहर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं संबंधी जानकारी प्रदर्शित नहीं करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

इसी प्रकार 07 दिसम्बर को तहसीलदार गैरतगंज एवं जिला प्रबंधक लोक सेवा द्वारा नगर परिषद कार्यालय गैरतगंज का तथा एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय गैरतगंज का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान इन कार्यालयों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के आवेदनों की जानकारी नियमानुसार फार्म-3 पंजी में संधारित नहीं करने, अधिसूचित सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त नहीं किए जाने, कार्यालय में प्राप्त किए गए आवेदनों के संबंध में कोई रिकार्ड संधारित नहीं किए जाने तथा कार्यालय के बाहर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं संबंधी जानकारी प्रदर्शित नहीं करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
इसी प्रकार 08 दिसम्बर को जिला प्रबंधक लोक सेवा द्वारा नगर परिषद कार्यालय बरेली तथा उप संभागीय यंत्री म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. बरेली का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान इन कार्यालयों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के आवेदनों की जानकारी नियमानुसार फार्म-3 पंजी में संधारित नहीं करने, अधिसूचित सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त नहीं किए जाने, कार्यालय में प्राप्त किए गए आवेदनों के संबंध में कोई रिकार्ड संधारित नहीं किए जाने तथा कार्यालय के बाहर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं संबंधी जानकारी प्रदर्शित नहीं करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इन सभी संबंधितों को जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जबाव तीन दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गांरटी अधिनियम 2010 का पालन किया जाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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