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Home मध्य प्रदेश मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानीटरिंग समिति की लिखित अनुमति के पश्चात् ही लोकल केबल पर प्रसारित हो सकेगा चुनावी विज्ञापन

मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानीटरिंग समिति की लिखित अनुमति के पश्चात् ही लोकल केबल पर प्रसारित हो सकेगा चुनावी विज्ञापन

बड़वानी (ईन्यूज एमपी)-जिले के विभिन्न स्थानो से संचालित केबलो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमो, विज्ञापनो पर अधिकारियो का दल सतत् नजर रखकर 24 घण्टे रिकार्डिंग कर रहा है। अगर इन केबलो पर कोई ऐसा चुनावी विज्ञापन का स्क्रोल चलाया जाता है जिसको प्रसारित करने या दिखाने का प्रमाण पत्र जिला स्तरीय एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानीटरिंग समिति) से प्राप्त नही किया गया है तो संबंधित केबल आपरेटर के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही सहित अन्य कार्यवाही भी की जाएगी। इसके तहत 2 से 5 वर्ष तक की सजा एवं 1 हजार रुपये से 5 हजार रुपये तक का अर्थदण्ड हो सकता है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी कार्तिकेयन ने उक्त बाते केबल आपरेटरो की बैठक में कही। शनिवार को कलेक्टरेट बड़वानी में हुई इस बैठक में बड़वानी में संचालित होने वाले डिजियाना एवं एस.आर. केबल के आपरेटरो ने भाग लिया।
बैठक के दौरान श्री कार्तिकेयन ने बताया कि चुनाव संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करने के पूर्व संबंधित विज्ञापन दाता को एमसीएमसी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इस प्रमाण पत्र के पश्चात् ही इन विज्ञापनो को केबल पर प्रसारित करवाया जा सकता है। अतः केबल आपरेटर उन तक आने वाले चुनावी विज्ञापन को प्रसारित करने के पूर्व यह अनिवार्य रूप से देख ले कि इस विज्ञापन को जिला एमसीएमसी की अनुमति लिखित में प्राप्त हुई है या नही। साथ ही केबल आपरेटर इस अनुमति की एवं विज्ञापन लाने वाले का पहचान पत्र की छायाप्रति भी अपने पास अनिवार्य रूप से रखे।
बैठक के दौरान केबल आपरेटरो को कलेक्टर द्वारा निकाले गए आदेश की प्रति, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पेड न्यूज की जानकारी देने वाली पुस्तिका की प्रति भी वितरित की गई। बैठक के पश्चात् केबल आपरेटरो को जिला एमसीएमसी के कक्ष का भी अवलोकन कराकर बताया कि किस प्रकार चेनलो पर प्रसारित किये जाने वाले समाचारो, विज्ञापनो की रिकार्डिंग की व्यवस्था की जा रही है।
बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेयन ने केबल टेलीविजन अधिनियम 1995 के प्रावधानो के बारे में तथा जनसम्पर्क अधिकारी तथा एमसीएमसी के सदस्य सचिव एसके सिलावट ने भी पेड न्यूज, किस प्रकार अभ्यर्थी, राजनैतिक पार्टी या अन्य संस्थाओ द्वारा चुनावी विज्ञापन, प्रसारण के पूर्व अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन कहां देगी, उसके साथ क्या-क्या दस्तावेज उपलब्ध करायेगी। इसके बारे में विस्तार से बताया।

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