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अब निःशक्त व्यक्तियों की पेंशन जारी करेंगे ग्राम पंचायत सचिव

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर दिलीप कुमार ने जानकारी दी है कि सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना के अंतर्गत 40 प्रतिषत से अधिक निःषक्त एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंन योजना के अंतर्गत के 80 प्रतिषत से अधिक निःषक्त व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के अतिरिक्त ग्राम पंचायत सचिव को भी प्रत्यायोजित किये गये हैं।

कलेक्टर श्री कुमार ने बताया है कि मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ने पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया में केवल दिव्यांगों के लिये संशोधन किया है । ग्रामीण क्षेत्र में दिव्यांगों के पेंशन स्वीकृति के लिए प्रचलित प्रक्रिया अनुसार पंचायत सचिव के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये जायेगे जिसका परीक्षण कर आवेदन स्वीकृत /अस्वीकृत की कार्यवाही ग्राम पंचायत की बैठक में की जावेगी । स्वीकृति की दषा में पेंषन राशि का भुगतान आवेदन दिनांक से किया जायेगा और अस्वीकृति की दशा में कारण सहित स्वस्पष्ट आदेष विहित प्रारूप में पारित किया जायेगा। उन्होने बताया कि यह संपूर्ण कार्यवाही लोक सेवा प्रबंधन गारंटी अधिनियम 2010 में दर्शाए अनुसार अधिकतम समय-सीमा 15 दिवस में पूर्ण होगी। स्वीकृत प्रकरणांे के आदेष स्वीकृति उपरांत पंचायत सचिव संबंधित जनपद पंचायत में जाकर समग्र पोर्टल पर अपलोड करायेगे।

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