सीधी(ईन्यूज एमपी)- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) दिलीप कुमार ने जानकारी दी है कि वह व्यक्ति जिसके आवासीय परिसर में फ्लश शौचालय या जलवाहित शौचालय नही है वह पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थी होने के लिए निरर्ह होगा। उन्होने कहा कि भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता एवं हर घर में शौचालय होना पहली प्राथमिकता है। म.प्र. पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 यह उपबंध करता है कि स्वच्छता और सफाई ग्राम सभा के कार्यो में से एक है। इस सम्बन्ध में प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से पंचायत निर्वाचन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम यह निरर्हता अन्तः स्थापित किया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थी घोषणा पत्र, शपथ पत्र एवं उसका सार प्रस्तुत करना अनिवार्य:- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) दिलीप कुमार ने जानकारी दी है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2017 (उत्तरार्द्ध) के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन के समय घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र प्रत्येक कालम की प्रविष्टि की जावेगी, यदि अभ्यर्थीगण कालम भरने में असमर्थ अथवा असफल रहता है तो समीक्षा के दौरान रिटर्निग आफीसर द्वारा नाम निर्देशन मान्य नही की जावेगी। अभ्यर्थियों द्वारा भरे जा रहे घोषणा पत्र/शपथ पत्र और एसके साथ सार पत्र में कोई असमान्यता अथवा अंतर नही होना चाहिए।उन्होने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा घोषण/शपथ पत्र एवं उसका सार तीन प्रतियों में रिटर्निग आफीसर के समक्ष प्रस्तुत किये जायेेंगे। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में रिटर्निग आफीसर के द्वारा नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।