सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- म.प्र. में रियल स्टेट सेक्टर में व्याप्त असंतुलन को दूर कर इसे व्यवस्थित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की दृष्टि से पारदर्शी व जिम्मेदार बनाने के लिए 1 मई 2016 से रेरा (रियल स्टेल रेग्युलेटरी अथारीटी) एक्ट लागू कर दिया गया है। इसके तहत सभी प्रचलित और नयी आवासीय कालोनी प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन न कराने पर कालोनी और प्रोजेक्ट को अवैध माना जायेगा। म.प्र. रियल स्टेट रेग्युलेटरी प्राधिकरण के सचिव चन्द्रशेखर वालिंम्बे ने बताया कि सीधी जिले में दो निर्माणाधीन आवासीय प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीयन कराया गया है। जो गोकुलधाम कोलोनी रामपुर नैकिन और प्रियर्दशनी नगर जमोडी सीधी में निर्माणाधीन है। उन्होने बताया कि यदि किसी निर्माणाधीन आवासीय प्रोजेक्ट का पंजीयन रेरा में नही कराया गया है अथवा उसमें रहने वाले आम जन के लिए आवश्यक विकास कार्य विल्डर द्वारा पूरे नही किये गये हैं तेा इसकी जानकारी रेरा प्राधिकरण के कार्यालय रेरा भवन बोर्ड आॅफीस कैम्पस, मेन रोड नं.1, भोपाल -462011 के पते पर दी जा सकती है तथा secretaryrera@mp.gov.in पर भी दी जा सकती है। श्री वालिंम्बे ने बताया कि रेरा एक्ट लागू होने के बाद किसी भी आवासीय कालोनी तथा प्रोजेक्ट की बुकिंग के लिए रेरा पंजीयन अनिवार्य है। सभी विल्डरर्स के लिए रेरा के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। रेरा प्राधिकरण के चेयनमैन अंटोनी दिसा एवं उनके सहयोगी द्वारा प्रतिदिन भोपाल में सुनवाई के साथ साथ प्रदि सप्ताह ग्वालियर, जबलपुर, एवं इन्दौर में सर्किट कैम्प का आयोजन भी किया जा रहा है। ताकि पक्षकारों को आसानी से न्याय मिल सके। उन्होने अपील की है कि कोई भी नागरिक प्लाट या मकान खरीदने जाय तो विल्डर का रेरा नम्बर अवश्य देखे बिना रेरा नम्बर वाले प्रोजेक्ट/कालोनी अवैध होने से उनमें ग्राहक के अधिकार सुरिक्षित नही है।