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Home सीधी दर्पण पंचायत चुनावः के मद्देनजर आचार संहिता लागू, कलेक्टर दिलीप कुमार ने जारी किया आदेश

पंचायत चुनावः के मद्देनजर आचार संहिता लागू, कलेक्टर दिलीप कुमार ने जारी किया आदेश

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उपनिर्वाचन वर्ष 2017(उत्तरार्द्ध) के लिये निर्वाचन की घोषणा के साथ-साथ आचार संहिता लागू होने पर जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार ने शांतिपूर्वक निर्वाचन कराने के उददेश्य से आवश्यक आदेश जारी किये हैं।

निर्वाचन क्षेत्रान्र्तगत ध्वनि एवं वाहन पर अनुमति आवश्यक,निर्वाचन तहसील अन्र्तगत विहित प्राधिकारी नियुक्त:-
त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने एवं नियंत्रण के उददेश्य से जिला सीधी के जंनपद पंचायत सीधी,रामपुरनैकिन, सिहावल,मझौली एवं कुसमी अंतर्गत निर्वाचन ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल/अभ्यर्थी,इलेक्शन ऐंजेट या दल के सदस्य एवं समर्थक आदि हेलीकाप्टर,वाहन,जुलूस,रेली,आमसभा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 23 जनवरी 2018 की रात्रि 12 बजे तक बिना विहीत प्राधिकारी अनुमति से नही कर सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर तहसील गोपदवनास, बहरी, सिहावल, चुरहट, रामपुरनैकिन, मझौली एवं कुसमी क्षेत्रान्र्तगत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी और तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को विहित प्राधिकारी नियुक्त किया हैं।

सभा एवं रैलीयों में शस्त्र प्रतिबंधित:-
जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार ने निषेधाज्ञा जारी की हैं कि कोई भी व्यक्ति जिले के थाना-थाना कोतवाली सीधी, रामपुरनैकिन, चुरहट, कमर्जी, अमिलिया, बहरी, जंनपद पंचायत मझौली के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत ताला एवं जंनपद पंचायत कुसमी के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत खरबर में किसी भी सार्वजनित स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेज्ञ शस्त्र,विस्फोटक पदार्थ एवं किसी भी प्रकार का घातक पदार्थ लेकर तथा तलबार बल्लम, फर्शा, कटार, छुरी, गुप्ती, लाठी, आदि लेकर न तो स्वयं चलेगा नाहि किसी को ऐसा करने के लिये उत्प्रेरित करेगा और ना ही इक्टठा करेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदान केन्द्र के पास 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी प्रकार से ईटो पत्थर, रोड़े आदि एकत्र नही करेगा ना ही किसी को ऐसा करने के लिये उत्प्रेरित करेगा। यह निषेधाज्ञा दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 23 जनवरी 2018 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगी।

शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस निलम्बित:-
जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार ने दिलीप कुमार ने आदेश जारी कर जिले के थाना-थाना कोतवाली सीधी, रामपुरनैकिन, चुरहट, कमर्जी, अमिलिया, बहरी, क्षेत्रान्र्तगत समस्त लाइसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस दिनांक 23 जनवरी 2018 तक निलंबित किये हैं। उन्होंने शस्त्र लाइसेंसधारियों को निदेर्शित किया हैं वे अपने-अपने शस्त्र 29 दिसम्बर 2017 तक निकटतम पुलिस थाना मे जमा कर पावती प्राप्त करलें। निर्वाचन कार्य में संलग्न शासकीय सेवकों को तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों एवं बैंक आदि के सुरक्षाकर्मियों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया हैं।

सम्पत्ति बिरूपण अधिनियम के अन्र्तगत दलों का गठन:-
जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये समस्त आदेशों निर्देशों के अन्तर्गत सम्पत्ति के विरूपण को रोकने के लिये जंनपद पंचायत सीधी, सिहावल, रामपुरनैकिन, मझौली एवं कुसमी क्षेत्रान्र्तगत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुये दलो का गठन किया हैं।

बिना अनुमति के दीवारों पर नारे, पोस्टर नही लगाये:-
जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार ने आदेश किया हैं कि जंनपद पंचायत सीधी, रामपुरनैकिन, सिहावल, कुसमी एवं मझौली अंतर्गत ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के अभ्यर्थी अपने चुनाव प्रचार प्रसार हेतु नारे (बेनर) इत्यादि निजी भूमि स्वामियों के लिखित अनुज्ञा के बिना भवन की दीवारों पर नारे इत्यादि चुनाव प्रचार के लिये नही लिखेंगे तथा ना ही अपने शुभचिंतको के माध्यम से लिखवायेंगे तथा किसी भी परिस्थिति में शासकीय भवनों/इमारतों पर, ट्राॅफिक चिन्हों पर नारे पोस्टर इत्यादि नही लागाये जायेंगे। चुनाव प्रचार हेतु पोस्टर बैनर,नारे इत्यादि लगाने के लिये नियत स्थानों पर स्थानीय संस्थाओं से अनुमति प्राप्त कर एवं निधार्रित शुल्क जमा कर लगायें।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए समय निर्धारित:-
जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार ने आदेश किया हैं कि कोई भी व्यक्ति तथा उम्मीदवार, इलेक्शन एजेन्ट या दल के सदस्य एवं समर्थक आदि ध्वनि विस्तारक यंत्रो एवं लोक सम्बोधन प्रणाली का उपयोग दिनाक 26.12.2017 से दिनांक 23 जनवरी 2018 तक बिना विहित अधिकारी के अनुमति से नही कर सकेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच किसी भी तरह का ध्वनि विस्तारक यंत्र का लोक संम्बोधन प्रणाली का उपयोग नही किया जायेगा। किसी चिकित्सालय, नर्सिग होम, टेलीफोल एक्सचेन्ज, न्यायालय, शिक्षण संस्थाएं, छात्रावास शासकीय/अर्द्धशासकीय/स्थानीय प्रधिकरण के कार्यालय तथा बैंक 100 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर तहसील गोपदवनास, बहरी, सिहावल, चुरहट, रामपुरनैकिन, मझौली एवं कुसमी क्षेत्रान्र्तगत संबंधित तहसीलदार को विहित प्राधिकारी नियुक्त किया हैं।

अतिथि गृहों मे ठहरने वाले के पहचान पत्र लेना आवश्यक:-
जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार ने आदेश जारी कर सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 26.12.2017 से 17.01.2018 को मतदान समाप्ति तक सीधी जिले समस्त होटल, लाज, कल्याण मडप, समुदायिक भवन,धर्मशाला आदि के मालिकों/ संचालकों को निर्देशित किया है कि वे ठहरने वाले सभी व्यक्तियों की पहचान किये बिना कमरा उपलब्ध न करायें एवं पहचान पत्र की छाया प्रति प्राप्त करें, बकायदा नाम,पता की सम्पूर्ण जानकारी पंजी में संधारित कर प्रत्येक दिन निकटतम पुलिस थाने को सूची भेजे।

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