रायसेन(ईन्यूज एमपी)-सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी कार्यालय प्रमुखों को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं। जारी निर्देशों के तहत जहां जांच में किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण या मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा या मानव अधिकारों के अतिक्रमण का उत्प्रेरण प्रकट होता है, तो वहां वह संबंधित प्रधिकारी को शिकायतकर्ता, पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को ऐसा प्रतिकार या नुकसानी का संदाय करने की सिफरारिश कर सकेगा, जो आयोग आवश्यक समझे। इसी प्रकार संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाहियां आरंभ करने या कोई अन्य समुचित कार्यवाही करने के लिए सिफारिश कर सकेगा।