नीमच(ई न्यूज़ एमपी ) रियल स्टेट सेक्टर में व्याप्त असंतुलन को दूर कर इसे व्यवस्थित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की दृष्टि से इसे और पारदर्शी व जिम्मेदार बनाने हेतु 01 मई 2016 से प्रदेश सहित देश में रेरा-एक्ट प्रभावी हो चूका हैं। इसके अनुसार सभी प्रचलित और नयी आवासीय कॉलोनी प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीयन कराना बिल्डर्स को अनिवार्य हो गया हैं। रेरा में पंजीयन नहीं करने वाले कॉलोनी और प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आएंगे। यदि कोई प्रचलित आवासीय-कॉलोनी प्रोजेक्ट्स जिसमें अभी विकास कार्य पूरे ना हुए हों, आमजन की जानकारी में आवे जो उक्त सूची में शामिल ना हो, तो ऐसे प्रोजेक्टस कालोनी की जानकारी रेरा भवन, बोर्ड आफीस केम्पेस मेन रोड नं. एक भोपाल- 462011 तथा secretaryrera@mp.gov.in पर दी जा सकती है। रेरा-एक्ट के लागू होने के बाद किसी भी आवासीय कॉलोनी प्रोजेक्ट की तब तक मार्केटिंग और बुकिंग नही की जा सकती जब तक कि उसका रेरा में पंजीयन ना हो जाए। रेरा एक्ट के अंतर्गत आवंटियों के साथ जो भी अनुबंध ठेकेदार, बिल्डर्स/प्रमोटर्स करेंगे, उसका पालन उन्हें करना होगा। साथ ही अपने निर्माण कार्य की 05 वर्ष की गारंटी भी लेनी होगी। उन्हें समय पर आवंटितों को डिलीवरी देनी होगी। विज्ञापन ओर ब्रोशर में जो-जो दावे किये जाऐंगे, उनकी पूर्ति बिल्डर्स को करनी होगी। प्रावधान का पालन नहीं करने पर आवंटी उनसे ब्याज सहित भुगतान तथा मुआवजा प्राप्त कर सकेगें। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश रेरा-एक्ट के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी रहा हैं, जहाँ रियल एस्टेट रेगुलेरेटी अथॉरिटी (रेरा प्राधिकरण) का गठन, रेरा के नियमों का प्रकाशन तथा रेरा की वेब आधारित ऑनलाइन सिस्टम सर्व-प्रथम लागू किया गया। प्राधिकरण में विभिन्न जिलो से बिल्डर्स/संप्रवर्तक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की त्वरित सुनवाई की जाकर उनका निराकरण किया जाता हैं, कोई भी आवंटी, घर बठे, रेरा-प्राधिकरण की वेबसाइट www.rera.mp.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नीमच जिले में जिन प्रोजेक्ट्स का पंजीयन हुआ हैं, उनमें स्टॉर सिटी, तिरूपति नगर-2, म.प्र.राज्य कर्मचारी आवास निगम कनावटी नीमच, डॉ. दक प्लाजा ,डॉ. दक प्लाजा कर्मिशयल, डॉ. दक प्लाजा रेसीडेन्सल एण्ड कमर्शियल, वृन्दावान कॉलोनी, आदित्य बिहार, एवं प्रेम बिहार प्रोजेक्ट शामिल है।