भोपाल(ई न्यूज एमपी)-प्रदेश की शिवराजа सरकार अब जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर हो चली है। राज्य सरकार जनता की समस्या और शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने के लिए एक नई योजना शुरु करने जा रही है। जिसमें सुबह से लेकर शाम तक जनता की शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज नए साल में 11 जनवरी करेंगे। इस योजना काа नामа Уसमाधान एक दिन -तत्काल सेवा प्रदायФа योजना रखा गया है। जिसमें 14 विभागों की 45 सेवाओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।इसके लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से सेवाओं के प्रदाय की तैयारियां कर ली हैं।उल्लेखनीय है अभी 397 सेवाएं दी जा रही हैं।इस बात की जानकारी सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहीं । बैठक में मुख्य सचिव बी. पी. सिंह और संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे। аजरुरी सेवा देना सरकार की जिम्मेदारियों मे शामिल सीएम शिवराज ने इस योजना को डिजिटल सुशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है । सीएम का मानना है कि इस योजना के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएं देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। अब नागरिकों को Уसमाधान एक दिन -तत्काल सेवा प्रदायФ की नई व्यवस्था के अंतर्गत एक दिन में सेवाएं मिलने लगेंगी। सीएम ने आगे कहा कि लोगों को न्यूनतम समय में जरूरी सेवायें उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। जानबूझकर सेवाओं के प्रदाय में विलम्ब करने की प्रवृत्ति ठीक नही है।लोक सेवा प्रदाय की गारंटी में देश में ऐतिहासिक पहल करने के बाद डिजीटल गवर्नेंस की दिशा में भी प्रदेश देश में सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। नई व्यवस्था में कई विभागों जैसे परिवहन, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, गृह और नगरीय विकास के पोर्टल का बेहतर उपयोग हो सकेगा। ऐसे होगा समाधान मुख्यमंत्रीа शिवराज सिंह चौहान नई व्यवस्था की शुरूआत 11 जनवरी 2018 को करेंगे। प्रारंभिक रूप से 14 विभागों की 45 सेवाओं को शामिल किया गया है जिनका प्रदाय एक ही दिन में हो जायेगा। नागरिक किसी भी लोक सेवा केन्द्र में सुबह साढ़े नौ बजे से डेढ़ बजे तक चिन्हित सेवाओं में से चाही गई सेवा के लिये आवेदन दे सकेंगे। उन्हें शाम तक सेवा प्रदाय हो जायेगी। इसके लिये सेवाओं से जुड़े विभागों के अधिकारियों और जिला एवं तहसील स्तर पर संबंधित अधिकारियों को अधिकृत किया जायेगा। लोक सेवा केन्द्रों में सहायक स्टाफ की व्यवस्था भी की जायेगी।यह सेवायें लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं में से ली गई हैं जिनके प्रदाय के लिये अलग-अलग समय अवधि निर्धारित हैं।а