पन्ना(ई न्यूज एमपी)- जिले में एपीएल का आवंटन खाद्यान्न माह फरवरी 2014 तक उपलब्ध कराये जाने के उपरांत मार्च 2014 से शासन स्तर से बंद कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी बी.एस.परिहार ने बताया कि खाद्य सूरक्षा अधिनियम 2013 माह मार्च 2014 से लागू हो जाने के बाद अन्त्योदय एवं 24 श्रेणियों के प्राथमिक परिवारों को पात्रतानुसार उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न मिट्टी तेल, नमक का वितरण कराया जा रहा है। वितरण की सतत निगरानी हेतु राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। वितरण में अनियमियतता पाये जाने पर विक्रेताओं के विरूद्ध प्रकरण निर्मित कर वैधानिक कार्यवाही की जाती है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जिले की 75 प्रतिशत जनसंख्या को लाभान्वित किया जा रहा है, जिसके कारण खुले बाजार में गेहूं एवं चावल की मॉग कम होने के कारण मूल्य नियंत्रित रहता है। इस व्यवस्था से किसान भाईयों को कोई नुकसान नहीं होता है। जिले में प्रतिमाह गेहूं 37901 क्वि. एवं 8896 क्वि. चावल 1 रूपये किलो की दर से पात्र परिवारों को वितरण कराया जाता है जिससे खुले बाजार में कीमते नियंत्रित हैं।