पन्ना(ई न्यूज एमपी)-कलेक्ट्रेट कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा पन्ना शहर के व्यस्ततम मार्गों में सुचारू यातायात की दृष्टि से एवं शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गतिसीमा निर्धारित कर सांकेतिक बोर्ड लगाये जाने के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है। जिस आधार पर कलेक्टर मनोज खत्री ने म.प्र. मोटरयान नियम 1994 की धारा 217 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार शहर के प्रवेश मार्गों में वाहनों की अधिकतम गति सीमा 30 किमी प्रति घण्टा निर्धारित करने के आदेश जारी किये हैं। वाहनों में निर्धारित गति से अधिकतम गति पाये जाने पर म.प्र. मोटर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।