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Home मध्य प्रदेश ग्राहकों को बिल नहीं देने पर पेट्रोल पम्प पर जुर्माना..... अपर कलेक्टर

ग्राहकों को बिल नहीं देने पर पेट्रोल पम्प पर जुर्माना..... अपर कलेक्टर

रायसेन (ई न्यूज़ एमपी ) मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आवक आदेश का उल्लंघन करने तथा पेट्रोल पम्प पर आने वाले ग्राहकों को बिल नहीं देने पर न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम डीलर मेसर्स राजेन्द्र सिंह एण्ड ब्रदर्स बरेली पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है।
उल्लेखनीय है कि सहायक आपूर्ति अधिकारी बरेली को स्थित मेसर्स राजेन्द्र सिंह एण्ड ब्रदर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम डीलर की जांच के समय संधारित बिल बुक में दिनांक 20.12.2007 में जारी बिलों में पते अंकित नहीं किए गए तथा कुछ बिलों में नाम भी नहीं लिखे थे। साथ ही कई ग्राहकों को बिल नहीं दिया गया था ।
मेसर्स राजेन्द्र एण्ड ब्रदर्स बरेली का यह कृत्य मध्यप्रदेश मोटर स्प्रिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल आदेश 1980 का उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मेसर्स राजेन्द्र सिंह एण्ड ब्रदर्स बरेली को जारी अनुज्ञप्ति की प्रतिभूति राशि 10 हजार रूपए शासन हित में राजसात किए जाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सहायक आपूर्ति अधिकारी बरेली को राजसात की गई राशि 10 हजार रूपए राज्य शासन मद में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।

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