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Home मध्य प्रदेश नहीं हो सकेगा नलकूप उत्खनन.........कलेक्टर ने लगाया प्रतिबन्ध

नहीं हो सकेगा नलकूप उत्खनन.........कलेक्टर ने लगाया प्रतिबन्ध

रायसेन (ईन्यूज़ एमपी ) जिले में भूजल स्तर में गिरावट आने के कारण आगामी महिनों में पेयजल संकट की संभावित स्थिति उत्पन्न होने से आम जनता को पेयजल प्रदाय सुनिश्चित बनाए रखने के लिए कलेक्टर भावना वालिम्बे द्वारा संपूर्ण रायसेन जिले की राजस्व सीमा को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। जारी आदेश में जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत सभी तहसीलें रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा, बरेली, बाड़ी, सुल्तानपुर तथा गौहरगंज को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर नलकूल उत्खनन प्रतिबंधित किया गया है।

पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत नलकूप उत्खनन हेतु अनुमति प्रदाय करने हेतु सक्षम अधिकारी की शक्तियां संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को प्रदान की गई है। यह आदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के नलकूप उत्खनन पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

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