रीवा (ई न्यूज एमपी)-लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर ने गुढ़ तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें तीन दिवस के भीतर इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। निर्धारित समय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर एक पक्षीय दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।