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मुख्यमंत्री की यात्रा के दिन शहर में प्रभावशील रहेगी धारा 144

भिण्ड(ई न्यूज एमपी)-जिला दण्डाधिकारी सपना निगम ने पुलिस अधीक्षक श्री प्रशान्त खरे के प्रस्ताव पर से मुख्यमंत्री की प्रस्तावित यात्रा 18 दिसम्बर 2017 के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भिण्ड शहर में धारा 144 प्रभावशील रहेगी।
जारी आदेश के अनुसार इस धारा के अन्तर्गत 18 दिसम्बर 2017 को प्रातः6 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात जिला भिण्ड से प्रस्थान करने तक भिण्ड नगर आगमन के दौरान कार्यक्रम स्थल एवं हैलीपेड के आने जाने वाले रास्ते की सीमा अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के शस्त्र लाठी, बल्लम, फरसा, छुर्री इत्यादि एवं बारूद से बने विस्फोटक, सामग्री लाने एवं साथ रखकर चलने तथा सार्वजनिक प्रदर्शन करना प्रतिबंधित किया गया है।
जारी किया गया प्रतिबंधित आदेश सुरक्षा व्यवस्था आदि के लिए कर्तव्य पालन के समय लगे सुरक्षा बल अर्द्धसैनिक बल, पुलिस बल, नगर सैनिक बल आदि पर तथा अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाए पुलिस एवं अन्य शासकीय बल पर प्रभावशील नहीं होगा।

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