भोपाल(ई न्यूज एमपी)-लोक परिवहन के वाहनों खासकर, स्कूल बसों में पंजीयन के समय जीपीएस एवं सीसीटीवी केमरा लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार सभी स्कूल बसों में महिला कंडक्टर अथवा महिला टीचर की मौजूदगी भी सुनिश्चित कराई जाए। जारी सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन ना करने पर शैक्षणिक संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। स्कूल बसों में जीपीएस एवं सीसीटीवी केमरा लगाने की कार्यवाही 31 दिसम्बर 2017 तक अनिवार्यतः पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए है। वही बस चालकों व लोक परिवहन की सवारी वाले वाहनों के चालकों की चेकिंग परिवहन विभाग द्वारा सतत की जाएगी साथ ही उनका चरित्र सत्यापन भी इस दौरान किया जाएगा।