सागर(ई न्यूज एमपी)-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी फसल पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2018 है। यह योजना अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसलों हेतु ऋणी कृषकों के लिये अनिवार्य एवं अऋणी कृषकों के लिये ऐच्छिक है। मौसम रबी में समस्त अधिसूचित फसलों के लिये प्रीमियम दर बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत है। यह राशि ऋणी एवं अऋणी कृषका हेतु समान होगी। शेष प्रीमियम राशि अनुदान के रूप में केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा वहन की जावेगी। अऋणी कृषक के फसल बीमा हेतु आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार है। भू-अधिकार पुस्तिका, पटवारी द्वारा दिया हुआ बुवाई प्रमाणपत्र, प्रस्ताव पत्र, पहचान पत्र, बैंक पास बुक की प्रतिलिपि। अऋणी कृषक यह बीमा प्रीमियम राशि एवं दस्तावेज उसी बैंक में जमा करे जहा कृषक का बचत खाता है। ऋणी कृषक का प्रीमियम उसके बैंक द्वारा लिये गये ऋण से काट लिया जायेगा।