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मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में तीर्थयात्रा हेतु निर्देश.......

हरदा (ई न्यूज़ एमपी ) संयुक्त कलेक्टर प्रियंका गोयल ने जिले के समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनांतर्गत जिला हरदा को प्राप्त तीर्थयात्रा जगन्नाथपुरी फार्म प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि 20 दिसम्बर 2017, रामेश्वरम् यात्रा अंतिम तिथि 05 जनवरी 2018, कामाख्या देवी अंतिम तिथि 14 मार्च 2018 वैष्णोदेवी 20 मार्च 2018 हेतु अपने तहसीलों के अंतर्गत आने वाले नगर/ ग्रामों से तीर्थयात्रियों के फार्म उपरोक्त दर्शित दिनांक तक एकत्रित कर निर्धारित समय में जिला कार्यालय में अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिये गये निर्देश में जिले में तीर्थयात्रियों का चयन तहसील स्तर पर लाटरी सिस्टम से किया जावें, जिससे किसी भी तहसील का प्रतिनिधित्व वंचित न रहें। निर्देशों का अक्षरांश पालन सुनिश्चित किया जावे।
आवेदक के आवेदन प्राप्ति के समय यह आवश्यक रूप से परीक्षण किया जावे कि आवेदक द्वारा पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं लिया गया हैं, इस आशय का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के संलग्न आपके द्वारा प्रत्येक फार्म पर हस्ताक्षर कर भेजा जावे। आवेदक यदि सहायक को साथ ले जाना चाहता है तो मुख्य आवेदक के फार्म के साथ सहायक का फार्म संलग्न किया जावें एवं फार्म पर सहायक लाल स्याही से दर्शाया जावे एवं मुख्य आवेदक के फार्म निर्धारित कॉलम में तीर्थयात्रा सूची में इसकी प्रविष्टि की जावे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे। आवेदक यदि पति/ पत्नि हो एवं उनके साथ अनुरक्षक/ सहायक ले जाना चाहते हो तो मुख्य आवेदक के मुख्य फार्म के साथ फार्म संलग्न किया जावे एवं फार्म पर पति/पत्नि की टीप अंकित की जावे एवं मुख्य आवेदक के निर्धारित कालम में इसकी प्रविष्टि तीर्थयात्रा सूची में आवश्यक रूप से अंकित की जावे। फार्म के निर्धारित कालम की पूर्ति की जावे किसी भी कालम को रिक्त न छोड़ा जावे। फार्म के पूर्ण जांच उपरान्त यह सुनिश्चित किया जावे कि आवेदक/तीर्थयात्री द्वारा पूर्व में किसी प्रकार की तीर्थयात्रा न की हो, उसका फार्म/ तीर्थयात्रा में सम्मिलित नहीं करें, ऐसे तीर्थयात्री का फार्म आपके स्तर से प्राप्त होने पर सम्पूर्ण जिम्मेवारी आपकी तय की जावेगी। शासन नियमानुसार किसी भी आवेदक/ तीर्थयात्री द्वारा जीवनकाल में एक ही बार यात्रा का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा, इसका विशेष ध्यान रखा जावे। वेबसाइट www.jovtipressmp.nic.in से डाउनलोड कर नवीनतम फार्म ही संबंधित तीर्थयात्री से भराया जावें इसकी समस्त जिम्मेवारी आपकी निर्धारित होगी। कृपया तीर्थयात्रा हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) के नवीनतम संशोधित नियमों राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे, जिसे वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, नवीनतम तीर्थयात्रा का फार्म/ प्रारूप राजपत्र में संलग्न है। डाउनलोड कर कार्यालय उपयोग हेतु सुरक्षित रखे एवं शासन के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे। तीर्थयात्रियों की सूची एक्सल शीट/ हार्डकॉपी में भिजवायें। नियत तिथि में आवेदन पत्र मय अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से भिजवायें।

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