enewsmp.com
Home मध्य प्रदेश बड़ी राहत:पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन बढी...

बड़ी राहत:पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन बढी...

दिल्ली(ईन्यूज़ एमपी)- केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी है। पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर तक थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा, हमारी जानकारी में यह बात आई है कि कुछ टैक्सपेयर्स ने अभी भी परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से लिंक नहीं कराया है। लिहाजा, इस प्रॉसेस में टैक्सपेयर्स की मदद करने के मकसद से यह तय किया गया है कि आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी जाए।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह आधार को तमाम सर्विसेस से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक बढ़ाना चाहती है। लेकिन इसका फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनके पास फिलहाल आधार नहीं हैं। अभी इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर है।
हालांकि, सरकार ने साफ किया कि मोबाइल सिम से आधार लिंक कराने की डेडलाइन 6 फरवरी से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
इस बीच, यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने भी कहा कि आधार एक्ट लागू है। पैन कार्ड, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट और वेलफेयर स्कीम्स को आधार से लिंक कराने का नियम अभी वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई स्टे नहीं लगाया है।

Share:

Leave a Comment