भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत समाधान एक दिन व्यवस्था 15 दिसम्बर 2017 से शुरू होगी। जिसके तहत लोक सेवा केंद्रों पर प्रत्येक मंगलवार को चिन्हित सेवाओं का लाभ एक दिवस में प्राप्त होगा। समाधान एक दिन व्यवस्था अंतर्गत जिला एवं तहसील मुख्यालय पर लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रत्येक मंगलवार को लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित चिन्हित सेवाओं का प्रदाय एक दिवस में किया जायेगा।