दिल्ली(ईन्यूज़ एमपी)- अब मृत्यु के पंजीकरण के लिए भी आधार नंबर जरूरी होगा। गृहमंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक, एक अक्टूबर 2017 के बाद अगर किसी शख्स की मौत होती है और उसका परिवार उसका डेथ सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो इसके लिए उस शख्स का आधार नंबर चाहिए होगा। सरकार के नए आदेश के मुताबिक अगर किसी के पास आधार नहीं है तो उसकी मौत होने पर उसका मृतक प्रमाणपत्र भी जारी नहीं किया जाएगा। सरकार के इस कदम के बाद हर किसी को आधार कार्ड बनवाना जरूरी हो गया है, क्योंकि मृतक प्रमाणपत्र के बाद किसी का कोई भी आधिकारिक दस्तावेज नहीं बनता। सरकार के इस आदेश के मुताबिक अगर किसी की मौत होती है, तो उसकी पहचान सिर्फ आधार कार्ड के जरिए ही होगी। सरकार का ये आदेश 1 अक्टूबर से जारी होगा।