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रेलवे बोर्ड जारी किया आदेश अब बगैर टिकट ट्रेन का सफर कर सकते है ........नाबालिक

भोपाल(enewsmp.com}):-रेलवे बोर्ड ने नए नियम जारी किये हैं, जिसके अनुसार अगर कोई नाबालिग बिना टिकट के ट्रैन में सफर कर रहा हो तो टीसी उससे पेनल्टी नहीं वसूलेंगे| аऔर न ही रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) उसे रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। 23 मई को रेलवे बोर्ड ने पत्र लिखकर सभी जोन के मुख्य वाणिज्य व्यवस्थापकों (सीसीएम) को यह सूचना दी है। इस नई व्यवस्था से टिकट चेकिंग करे वाले स्टाफ में हड़कंप मच गया है,सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक аरेलवे बोर्ड के डायरेक्टर, पैसेंजर मार्केटिंग विक्रम सिंह द्वारा जारी किए गए इस पत्र में कहा गया है कि केरल राज्य कमिशन के 31 दिसंबर, 2016 को जारी दिशा-निर्देश के अनुसार रेलवे प्रशासन टिकट नहीं मिलने की सूरत में किसी भी नाबालिग से जुमार्ना नहीं वसूलेगा।अभी तक रेलवे के किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर नाबालिग को पकड़ा जाता था तो उस पर चेकिंग स्टाफ जुर्माना वसूल लेता था। जुर्माना वसूलने के बाद इन्हें छोड़ दिया जाता था। केरला राज्य बाल अधिकार आयोग ने इस मामले में रेलवे बोर्ड को सुझाव दिया था कि नाबालिग से किसी भी सूरत में सीधे जुर्माना न वसूल किया जाए। आयोग के इस सुझाव को रेलवे बोर्ड ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। दो दिन पहले रेलवे बोर्ड ने देश के सभी रेलवे जोन के चीफ कमर्शियल मैनेजर को सर्कुलर जारी किया।

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