सीधी(ईन्यूज एमपी)- संजय टाईगर रिजर्व की बाघिन टी-30 की करंट लगाकर हत्या एवं मृत शरीर को विच्छेदित कर शव गोपद नदी में प्रवाहित करने के आरोप में आज 6 आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवसर श्री मनीष सिंह ने जेल भेज दिया है। एक आरोपी नाबालिक है, जिसे बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा। संजय टाईगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर वाय.पी.सिंह ने बताया विगत 5 नवम्बर को मोहन रेंज की वयस्क मादा बाघिन गोपद नदी पार कर वन मंडल सिंगरौली के बंजारी गांव में शिकारियों द्वारा शिकार के लिये फैलाये गये करंट में फंस गई थी। जिसे बाद में आरोपियों ने मृत शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर 5 बोरों में भरकर गोपद नदी के हथिनीदह में फेंक दिया था। सभी आरोपियों के ऊपर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 (16), 2 (31), 2 (36), 9, 39, 40, 49 (अ), 50, 51, 52, 57 के अंतर्गत आरोपी प्रेमलाल पिता सुंदर लाल सिंह गोंड-55 वर्ष, गोपाल सिंह पिता समय लाल सिंह गोंड-46 वर्ष, शिवनाथ पिता राम प्रसाद सिंह गोंड-30 वर्ष, जायलाल सिंह पिता राम प्रसाद सिंह गोंड-27 वर्ष, गुलाब सिंह पिता सूरजपाल सिंह गोंड-26 वर्ष तथा तेजप्रताप उर्फ राजू सिंह पिता रामदीन सिंह गोंड-21 वर्ष को आज अपरान्ह देवसर न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा 3 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में जिला जेल सिंगरौली भेज दिया गया है। श्री सिंह ने बताया कि आरोपी प्रेमलाल सिंह के घर से अपराध कारित करने में प्रयुक्त फरसी, गड्ढा खोदने का सब्बल, बाइंडिंग वायर, पतला एल्यूमीनियम वायर, सांभर कि सींग, आरोपी शिवनाथ सिंह के घर से बाइंडिंग वायर, एल्यूमीनियम वायर तथा नाबालिक आरोपी के घर से भी बाघिन के शिकार में प्रयुक्त बाइंडिंग व पतला एल्यूमीनियम वायर जप्त किया गया है। विजय सिंह सीधी