सीधी (ईन्यूज एमपी)- आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत जिले में आयोजित होने वाले विधिक जागरूकता कार्यक्रमों की कडी में प्रधान जिला न्यायाधीश अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में रामपुर नैकिन तहसील के ग्राम खारा में 10 अक्टूबर को विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवीलाल सोनिया ने नशा मुक्ति पर जोर डालते हुये कहा कि किसी भी व्यक्ति का नशा मुक्त जीवन उसका सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है। नशे की लत में परिवारों के साथ पूरे समाज को विवादग्रस्त कर दिया है इसका एक मात्र उपाय नशा मुक्ति ही है। श्री सोनिया ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर कहा कि यह हम सब का कर्तव्य है कि हम मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा अशक्त व्यक्तियों के मानव अधिकारी एवं मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मानसिक रूप से अस्वस्थ्य व्यक्तियों को समस्त प्रकार की विधिक सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराता है। श्री सोनिया ने दिनांक 11 दिसम्बर 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की जानकारी देते हुये बताया कि समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण लोकअदालत के माध्यम से कराया जा सकता है। लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होने पर सम्पूर्ण कोर्ट फीस की वापसी का विधिक प्रावधान है। श्री सोनिया ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे व्यक्तियों को जो अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य है या महिला है या 18 वर्ष से कम उम्र का पुरूष है या मानसिक रूप से बीमार है या प्राकृतिक अथवा कृत्रिम आपदा से पीडित है या उसकी वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम है, को न्यायालय में चल रहे उसके प्रकरण में नि शुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि तथा सिविल न्यायालय रामपुर नैकिन के न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह परिहार ने विवाद विहीन ग्रामों की स्थापना पर जोर देते हुये कहा कि विवाद विहीन ग्रामों को शासन द्वारा पुरूस्कृत किया जाता है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि शासन की समस्त कल्याणकारी योजनाओ का लाभ ऐसे ग्राम निवासियों तक निर्बाध पहुंचे। श्री परिहार ने युवाओ में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को लेकर चिन्ता जाहिर करते हुये कहा कि गांजा, अफीम, कोरेक्स आदि नशे की गिरफ्त में आज का युवा अपना भविष्य समाप्त कर लेता है जो विवाद विहीन समाज के लिए चिन्ता की बात है। श्री परिहार ने कहा कि सिविल न्यायालय रामपुर नैकिन द्व रा निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र व्यक्तियों को तत्काल विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। न्यायाधीश ने उपस्थित जन सामान्य से दिनांक 11 दिसम्बर को होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की। तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष यू.पी. गर्ग ने भरण पोषण के विधिक प्रावधानो की जानकारी दी। रामपुर नैकिन के एस.डी.एम. अभिषेक सिंह ने कोविड 19 टीकाकरण की जानकारी से अवगत कराया तथा अधिक से अधिक टीकाकरण कराने की अपील की। जिला विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने अपराध पीडित प्रतिकर योजना की जानकारी देते हये कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विरूद्ध हत्या, सामुहिक बलात्कार, एसिड अटैक जैसे गंभीर अपराध हुये है वे व्यक्ति स्वयं अथवा उनके जीवित न होने की दशा में उनके आश्रित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते है। जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तरूण राहंगडाले ने विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन तथा आवास योजना की जानकारी दी एवं स्वच्छता रखने के लिए समस्त व्यक्तियों को प्रेरित किया। नायब तहसीलदार अमृता सुमन ने राजस्व योजनाओं, कनिष्ठ खादय अधिकारी संजीव तिवारी ने राशन वितरण तथा परियोजना अधिकारी रतन सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाडली लक्ष्मी, एवं अन्य योजना की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन चन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से न्यायाधीशगण द्वारा हितग्राहियों एवं दिव्यांगों को व्हील चेयर, बैसाखी, लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन, कर्मकार पंजीयन तथा ऋण पुस्तिका वितरित की गई। जागरूकता कार्यक्रम में ग्राम खारा के सरपंच सहदेव विश्वकर्मा, अधिवक्तागण सुधीन्द्र तिवारी, इन्द्रजीत कुशवाहा सहित प्रशासनिक अधिकारी, पैरा लीगल वॉलेन्टियर, न्यायालय के कर्मचारीगण नरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रशान्त कुमार तोमर, निकेश सिरामे व अन्य कर्मचारीगण एवं ग्राम खारा एवं आस पास के गांव के निवासीगण उपस्थित रहे।