सीधी(ईन्यूज एमपी) जिले के गोपद बनास तहसील अंतर्गत हिनौता ग्राम निवासी आरटीआई कार्यकर्ता पुष्पराज सिंह परिहार द्वारा लोक सेवा केंद्र सीधी के संचालक, प्रभारी एवं अधिकारियो कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक एवं दाण्डिक कार्यवाही हेतु कोतवाली सीधी में लिखित आवेदन सौंपा गया है। आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा लोक सेवा केंद्र सीधी पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि यहां पर सरेआम लोगों को लूटने का काम किया जाता रहा है एवं शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक मात्रा में लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है कि शासन के दिशा निर्देश अनुसार प्रकरण दायर में लोक सेवा केंद्र के माध्यम से मामले की आदेशिका फीस या प्रकरण फीस ₹100 एवं ऑनलाइन भुगतान शुल्क ₹10 अर्थात कुल ₹110 राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है परंतु लोक सेवा केंद्र सीधी द्वारा प्रकरण की दायर फीस शासन के दिशा निर्देश की अवहेलना करते हुए ₹110 के बजाए ₹140 वसूला जा रहा है। इसी तरह नकल प्रदाय में भी शासन के दिशा निर्देशों के विपरीत लोक सेवा केंद्र द्वारा अवैध वसूली की जा रही है शासन के दिशा निर्देश अनुसार नक्शा खसरा खतौनी व प्रकरण के नकल हेतु प्रथम पृष्ठ की फीस ₹30 एवं अतिरिक्त पृष्ठों की फीस ₹15 निर्धारित की गई है जबकि लोक सेवा केंद्र सीधी द्वारा शासन के दिशा निर्देशों के विपरीत कार्य करते हुए अवैध ढंग से प्रत्येक पृष्ठ का ₹40 शुल्क वसूला जा रहा है। यह कि शासन के दिशा निर्देशानुसार लोक सेवा केंद्र को कोई भी नकल एक दिवस से 15 दिवस के अंदर उपलब्ध कराए जाने का निर्देश है परंतु लोक सेवा केंद्र सीधी द्वारा मनमाने ढंग से शासन के दिशा निर्देशों के विपरीत नकल हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन दिनांक से प्रदाय हेतु 22 दिन का समय दिया जाता है जिससे लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है उक्त ना मिलने पर उनका कार्य बाधित होता है और कभी-कभी उन्हें अपील करने में स्थान प्राप्त करने के मामले में अपूर्णनीय क्षति का भी सामना करना पड़ता है। यह कि शासन के निर्देशानुसार लोक सेवा केंद्र को मात्र स्कैनेड ऑनलाइन दस्तावेजों की नकल की ही नकल प्रदान किए जाने का आदेश है परंतु लोक सेवा केंद्र सीधी द्वारा राज्य शासन के सभी नियमों को दरकिनार करते हुए शासन के दिशा निर्देशों के विपरीत सीधी अभिलेखागार के समस्त नकल एवं निराकृत प्रकरण एवं प्रचलित प्रकरण की नकल प्रदाय की जाती है और उक्त नकल में भी ₹40 प्रति पृष्ठ की दर से अवैध वसूली व लूट की जाती है और उसकी रसीद भी नकल प्रदान करते समय नहीं प्रदाय की जाति जिससे आमजन नागरिक किसानों को भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। जो प्रकरण राजस्व न्यायालय में लंबित हैं और ऑनलाइन स्कैन नहीं हैं और जो प्रकरण निराकृत हो चुके हैं उनकी भी नकल लोक सेवा केंद्र से शासन के दिशा निर्देश के विपरीत प्रदान की जा रही है और लोक सेवा केंद्र द्वारा प्रतिपृष्ठ ₹40 की अवैध वसूली एवं लूट की जा रही है शासन द्वारा लोक सेवा प्रदाय हेतु ₹10 की शुल्क निर्धारित की गई है जबकि लोक सेवा केंद्र सीधी द्वारा शासन के दिशा निर्देशों की अवमानना करते हुए शासन के दिशा निर्देशों के विपरीत ₹10 के स्थान पर ₹40 की अवैध ढंग से वसूली की जा रही है। आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा इन तमाम बातों कि जांच कर कार्रवाही हेतु कोतवाली सीधी में आवेदन दिया गया है।