भोपाल (ईन्यूज एमपी) मध्य प्रदेश शासन द्वारा नई नीति के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020 एवं 2021 के लिये सांसद विधायक की अब जन संपर्क निधि गैर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन कलेक्टर स्वीकृति प्रदाय करेंगें । सांसद विधायक जनसंपर्क निधि के अन्तर्गत सांसद विधायकों की अनुशंसा पर राशि जारी करने के अधिकार संशोधित कर जिले के समस्त कलेक्टरो को आधिकार सौंपा गया है। पहले के नियम में जनसंपर्क निधि के लिए प्रभारी मंत्री के बिना अनुमोदन के खर्च करने का अधिकार नहीं प्राप्त था अधिकार में संशोधन कर जिले के कलेक्टर को अब यह आदेश शासन द्वारा दिया गया है । बता दे की इस संशोधन में अब जिले के कलेक्टर को सांसद विधायक निधि से खर्च करने का अधिकार दिया गया । यह राज्य पाल के नाम आदेशानुसार किया गया।