सीधी (ईन्यूज एमपी)- कलेक्टर रवीन्द्र चौधरी द्वारा शासन से प्राप्त निर्देशों के तहत संपूर्ण जिले में आदेश पारित किया गया है, कि कोई भी व्यक्ति यदि बिना मास्क के घूमते पाया जाता है तो उस पर ₹100 का अर्थदंड लगाया जाएगा साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से जारी आदेश के परिपालन में कलेक्टर रवीन्द्र चौधरी ने आदेश जारी किए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क/ फेस कवर पहनना अनिवार्य है, जिले कि संपूर्ण सीमा क्षेत्र में यदि कोई बिना मास्क फेस खबर के घूमते पाया जाता है तो उसे ₹100 के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। शासन द्वारा अर्थदंड लगाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जिसमें सीधी जिले के मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद सीधी समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट, समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत , समस्त मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, समस्त थाना प्रभारी एवं समस्त ग्राम पंचायत सचिवों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने पर उक्त अधिकारियों द्वारा ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा जारी उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभाव सील रहेगा।